देहरादून: कोरोना वायरस की रफ्तार उत्तराखंड में धीमी नहीं पड़ रही है। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर बाहर से राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों की बार्डर (चेक पोस्टों) पर कोरोना जांच अनिवार्य कर दी गई है। इतना ही नहीं, लोगों को जांच का भुगतान खुद करना होगा। यह आदेश मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने शुक्रवार को दिए हैं।

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राज्य की सीमा के चेकपोस्टों पर बाहर से आने वाले लोगों को आईसीएमआर अधिकृत लैब से आरटी-पीसीआर, ट्रूनेट, सीबीएनएएटी जांच के बाद ही प्रवेश दें। इसमें यह निर्देशित किया गया कि जिस व्यक्ति ने स्मार्ट सिटी पोर्टल पर आईसीएमआर से प्रमाणित लैब की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट 96 घंटे के अंतराल की डाली होगी, उन लोगों और श्रद्धालुओं को उत्तराखंड आने में कोई समस्या नहीं होगी।

हालांकि, अगर कोई व्यक्ति रिपोर्ट के बिना उत्तराखंड के बॉर्डर पर आता है तो वह अपना कोरोना टेस्ट मौके पर ही करवा सकता है। इस टेस्ट का खर्चा व्यक्ति स्वयं अपनी जेब से देगा, रिपोर्ट नेगेटिव आने पर वह उत्तराखंड में प्रवेश कर सकता है। वहीं, पॉजिटिव आने पर गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया की जाएगी।

 

 

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