रुद्रप्रयाग: एक बार फिर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ गई है। पहले उन्हें उत्तराखंड संनिर्माण कर्मकार बोर्ड के अध्यक्ष पद पद से हटाया गया। फिर आज कोर्ट ने हरक सिंह रावत को एक पुराने मामले में सजा सुनाई है।

जी हां उत्तराखंड के वन मंत्री डॉ हरक सिंह रावत को आचार संहिता उल्लंघन मामले में 3 माह का साधारण कारावास व 1 हजार का अर्थदंड हुआ। रुद्रप्रयाग जिला न्यायालाय में वर्ष 2012 के विधनसभा चुनावो के दौरान का यह पूरा मामला था। आज जिला न्यायालय रुद्रप्रयाग में वन मंत्री को सजा सुनाई गई।

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दरअसल 2012 विधनसभा का चुनाव डॉ हरक सिंह रावत द्वारा रूद्रप्रयाग की विधानसभा से लड़ा गया था जिनमें उन्हें जीत भी हासिल हुई थी। लेकिन चुनाव के दौरान हरक सिंह रावत व उनके समर्थकों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की गई, जिसके बाद उनके खिलाफ आचार सहिता का उलाँघन का मामला दर्ज किया गया था।

पिछले 8 वर्षों से यह मामला रुद्रप्रयाग न्यायालय में चल रहा था, जिसमें अनेकों बार मंत्री हरक सिंह रावत को कोर्ट में पेश होना पड़ा। न्यायालय का फैसला आया तो उन्हें तीन महा का साधारण कारावास व एक हजार का अर्थदंड की सजा उन्हें सुनाई गई। हालांकि अपीलीय अवधि तक विचारणीय कोर्ट ने मंत्री हरक सिंह को जमानत दे दी है।

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