देहरादून : प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के यात्रा भत्ते में प्रति माह 30 हजार रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। इस संबंध में शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को भारत के भीतर यात्रा करने पर प्रतिमाह अधिकतम 90 हजार रुपये का यात्रा भत्ता मिलेगा।

शासन स्तर पर यह आदेश सचिव शैलेश बगौली के निर्देश पर मंत्रिपरिषद अनुभाग द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार अभी तक मंत्रियों को 60 हजार रुपये प्रतिमाह यात्रा भत्ता दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 90 हजार रुपये की अधिकतम सीमा तय की गई है।

यात्रा भत्ते में वृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1997 में संशोधन किया गया है। संशोधित नियमों को अब उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) (संशोधन) नियमावली, 2026 के रूप में लागू किया गया है।

इस संशोधन के तहत नियम चार में बदलाव करते हुए मंत्रियों के यात्रा भत्ते की अधिकतम सीमा बढ़ाई गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले वर्ष 2024 में सरकार द्वारा विधायकों के वेतन और भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई थी।प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के यात्रा भत्ते में प्रति माह 30 हजार रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। इस संबंध में शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को भारत के भीतर यात्रा करने पर प्रतिमाह अधिकतम 90 हजार रुपये का यात्रा भत्ता मिलेगा।

शासन स्तर पर यह आदेश सचिव शैलेश बगौली के निर्देश पर मंत्रिपरिषद अनुभाग द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार अभी तक मंत्रियों को 60 हजार रुपये प्रतिमाह यात्रा भत्ता दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 90 हजार रुपये की अधिकतम सीमा तय की गई है।
यात्रा भत्ते में वृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1997 में संशोधन किया गया है। संशोधित नियमों को अब उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) (संशोधन) नियमावली, 2026 के रूप में लागू किया गया है।

इस संशोधन के तहत नियम चार में बदलाव करते हुए मंत्रियों के यात्रा भत्ते की अधिकतम सीमा बढ़ाई गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले वर्ष 2024 में सरकार द्वारा विधायकों के वेतन और भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई थी।

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