चमोली: विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम के बहुचर्चित चढ़ावा प्रकरण में चमोली न्यायालय ने मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को बड़ा झटका दिया है। न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। साथ ही, पुलिस द्वारा मांगी गई कस्टडी रिमांड की मांग को भी नामंजूर कर दिया है।

बदरीनाथ मंदिर में चढ़ावे से जुड़े इस चर्चित मामले की जांच पुलिस लगातार कर रही है। जांच के दौरान पुलिस ने प्रमोद नौटियाल से विस्तृत पूछताछ और साक्ष्य जुटाने के उद्देश्य से चमोली न्यायालय में कस्टडी रिमांड की मांग की थी। वहीं, आरोपी की ओर से अदालत में जमानत याचिका भी दाखिल की गई थी।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने पुलिस की कस्टडी रिमांड की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी प्रमोद नौटियाल की जमानत याचिका भी खारिज कर दी और उसे किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया।

न्यायालय के इस आदेश के बाद मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में ही रहेगा। अदालत के निर्देशानुसार उसे 6 अगस्त तक पुरसाड़ी कारागार में रखा जाएगा। इस मामले में पुलिस की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

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