नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में हुए भीषण अग्निकांड मामले में गिरफ्तार आरोपी कुक केशर नेगी को साकेत कोर्ट से जमानत मिल गई है। एडिशनल सेशंस जज समर विशाल ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी।
इससे पहले 8 जून को कोर्ट ने केशर नेगी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने उन्हें जून में गिरफ्तार किया था। इस मामले में होटल के मालिक लवकेश बजाज और मैनेजर जय मिश्रा को भी आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस जांच के अनुसार, होटल में आग कथित तौर पर केशर नेगी की लापरवाही के कारण लगी। आरोप है कि वह इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना बना रहा था, तभी स्टोव में विस्फोट हो गया। इसके बाद उसने बिजली की सप्लाई बंद कर दी, जिससे होटल के सेंसर आधारित इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे लॉक हो गए और कई लोग अंदर ही फंस गए।

जांच में यह भी सामने आया कि होटल में बाहर निकलने का केवल एक रास्ता था, जबकि खिड़कियां स्थायी रूप से बंद थीं। ऐसे में आग और धुएं के बीच फंसे लोगों के लिए बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो गया।

गौरतलब है कि 3 जून को सुबह करीब 8 बजे मालवीय नगर स्थित होटल में भीषण आग लग गई थी। इस दर्दनाक हादसे में बेसमेंट में फंसे 21 लोगों की धुएं और आग की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए। मृतकों में अधिकांश विदेशी नागरिक बताए गए थे। वहीं, राहत एवं बचाव अभियान के दौरान 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे।

फिलहाल मामले की सुनवाई जारी है और अन्य आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है।

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