सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक, अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने की कैबिनेट ब्रीफिंग
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्वास्थ्य, कार्मिक, कौशल विकास, परिवहन, श्रम, वन सहित विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 15 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

कैबिनेट में गो पालन योजना को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। योजना के तहत सामान्य वर्ग के लोगों को भी लाभान्वित किया जाएगा और सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के अंतर्गत लाभार्थी गाय के साथ-साथ भैंस भी खरीद सकेंगे।

मजदूरी संहिता नियमावली को मंजूरी

कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को भी मंजूरी प्रदान की। इसके तहत संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा। साथ ही पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए समान कार्य के लिए समान मजदूरी का प्रावधान लागू होगा।

ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर

प्रदेश में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्रों में पैदा होने वाली जड़ी-बूटियों को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति में संशोधन का निर्णय लिया जा सकता है। इससे वन क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग और ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले….

  • उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (GST) संशोधित अध्यादेश को मंजूरी।
  • हाईकोर्ट नैनीताल के लिए हल्द्वानी के गौलापार में 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
  • उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के लिए 122 पदों के सृजन को मंजूरी।
  • जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को उत्तराखंड में लागू करने की मंजूरी।इससे योजनाओं का हस्तांतरण किया जा सकेगा।
  • उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली के तहत अब कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति भी सहकारी समिति का सदस्य बन सकेगा।
  • गंगा एक्सप्रेसवे के मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया जाएगा।
  • उत्तराखंड औद्योगिक नियमावली को मंजूरी दी गई। इससे नियोजक और कर्मकार के बीच संबंध बेहतर बनाने तथा शिकायतों के त्वरित समाधान की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
  • शिकायत समिति के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया है।
  • छंटनी किए गए कर्मचारियों को दोबारा अवसर देने का प्रावधान किया गया है।
  • वन विकास निगम सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी।

स्केलर पद के लिए 100 अंकों की परीक्षा आयोजित किए जाने का प्रावधान किया गया है।कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश में रोजगार, श्रमिक हित, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल और औद्योगिक व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण बदलावों के तौर पर देखा जा रहा है।

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