देहरादून: बीती शनिवार को गृहमंत्रालय की ओर से Unlock-4 की गाइडलाइन जारी हो गई। वहीं इसके कुछ देर बाद ही उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य में एंट्री के नियम को बदला है।

अब उत्तराखंड में कोई भी आ सकता है। पहले एक दिन में 2000 लोगों को ही एंट्री दी जा रही थी। इसके अलावा अब उत्तराखंड आने के लिए किसी तरह के ई-पास की जरूरत भी नहीं है, हालांकि लोगों को स्मार्ट सिटी देहरादून पोर्टल से पंजीकरण करना होगा। इसमें किसी भी प्रकार के अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी।

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के प्रभारी सचिव एसए मुरुगेशन ने दो अलग-अलग आदेश जारी किए। पहले आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया कि प्रदेश में आने वाले यात्रियों की संख्या को लेकर कोई रोकटोक नहीं होगी। राज्य में बाहर से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी की वेबसाइट http://dsclservices.org.in/apply.php पर पंजीकरण कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है। बॉर्डर चेक पोस्ट पर पंजीकरण दस्तावेज दिखाने की शर्त पहले की तरह कायम रहेगी। इसके पीछे कारण यह है कि प्रदेश में बाहर से आने वाला व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो आसानी से संपर्कों की तलाश की जा सके।

 

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