देहरादून: विधानसभा सत्र को लेकर जिला अधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने विधानसभा के 300 मीटर की परिधि के भीतर धारा 144 लगा दी है।
डीएम ने कहा कि 23 सितंबर को होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है। सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की नारेबाजी एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी भवनों में नारे लिखना, भड़काऊ भाषण, भ्रामक प्रचार-प्रसार प्रतिबन्धित है।
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300 मीटर के क्षेत्र में किसी सार्वजनिक स्थान पर चैराहों पर पांच अथवा उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।
इस परिधि में किसी भी प्रकार के बसों, ट्रैक्टर ट्रालियों अथवा चैपहिया एवं दुपहिया वाहनों के जुलूस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबन्ध रहेगा। साथ ही जुलूस अथवा सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा। ये आदेश 23 सितम्बर से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।