देहरादून: पर्यटक स्थलों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने मसूरी घूमने आने वालों के लिए नियम कड़े कर दिए हैं। अब बाहर से यहां आने वाले पर्यटकों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट, स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और होटल में बुकिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। इनसे संबंधित दस्तावेज दिखाने पर ही पर्यटकों को मसूरी जाने दिया जाएगा। इन दस्तावेजों की जांच के लिए तीन जगह बैरियर लगाए गए हैं। यहां सभी दस्तावेज पूर्ण मिलने पर ही पर्यटकों को आगे जाने दिया जाएगा।

शुक्रवार को जिलाधिकारी डा. आशीष श्रीवास्तव ने इस आशय के निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि यह आदेश 12 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) योगेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उपरोक्त नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू कराने का निर्देश दिया। नए नियम के तहत अब वीकेंड पर देहरादून के पर्यटक घूमने के लिए निजी वाहन से मसूरी नहीं जा सकेंगे। हालांकि, रोडवेज की बस से देहरादून से मसूरी जाने की छूट रहेगी। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में ही देहरादून से मसूरी जाने दिया जाएगा। वहीं, मसूरी के स्थानीय निवासी अपना पहचान पत्र दिखाकर आवागमन कर सकेंगे।

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