देहरादून: उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 20 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इस बीच पर्यटन स्थलों पर भीड़ के नियंत्रण का अधिकार जिलाधिकारियों को दे दिया गया है। वह जरूरत के हिसाब से प्रतिबंध लगा सकेंगे। वहीं, सरकार ने खेल गतिविधियों के संचालन को भी अनुमति दे दी है।

एसओपी के तहत कर्फ्यू 20 जुलाई की सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। विवाह समारोह और शवयात्रा में 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। जबकि सभी शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान फिलहाल बंद ही रहेंगे। ऑनलाइन कक्षाओं या डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी। कोचिंग संस्थान फिलहाल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलेंगे। किसी भी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी।

यहां रहेगी पाबंदी और यहां मिली छूट

सभी वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान साप्ताहिक बंदी को छोड़कर बाकी दिन सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगे। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित गतिविधियां अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी। सभी जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। वहीं, बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए और मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी।

पर्यटन स्थलों की भीड़ पर डीएम लेंगे निर्णय

प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर वीकेंड पर भीड़ जुटने की खबरों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। नई एसओपी में इसके लिए संबंधित जिलाधिकारियों को अधिकृत कर दिया गया है। इसके तहत उस पर्यटन स्थल की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से कितनी क्षमता है, कितने पर्यटक आने चाहिए, ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो सके। इस पर डीएम फैसला लेंगे। वह जरूरत पड़ने पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश भी डीएम को दिए गए हैं।

खेल विभाग जारी करेगा अलग एसओपी

राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि (एसओपी) खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जाएगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here