देहरादून: यौन शोषण मामले में पीड़िता की पुत्री ने भरण पोषण के लिए धारा 125 CRPC में द्वाराहाट विधायक महेश नेगी के खिलाफ परिवार न्यायालय देहरादून में केस फाइल किया था। जिसमें कोर्ट ने विधायक को 25 सितंबर तक जवाब पेश करने को कहा था। लेकिन विधायक की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया। वहीं, मामले में अब कोर्ट ने 8 अक्टूबर को विधायक को जवाब देने को कहा है।

पहले भी कई बार विधायक महेश नेगी द्वारा मुकदमे में तारीख पर जवाब दाखिल नहीं किया गया। 25 सितंबर को परिवार न्यायालय देहरादून में जवाब के लिए तारीख नियत की थी, लेकिन विधायक की ओर से फिर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। वहीं, परिवार न्यायालय ने जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख 8 अक्टूबर दी है।

बता दें कि अगस्त 2020 में विधायक की पत्नी ने एक महिला पर विधायक को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। मामले में नेहरू कॉलोनी में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद महिला सामने आई और विधायक के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस पर महिला ने कोर्ट की शरण ली।

कोर्ट के आदेश पर 6 सितंबर 2020 को नेहरू कॉलोनी थाने में विधायक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया इस मुकदमे में नेहरू कॉलोनी पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी, लेकिन तत्कालीन आईजी रेंज के हस्तक्षेप के बाद इसे वापस कराया गया और फिर जांच को महिला थाना श्रीनगर ट्रांसफर किया गया।

महिला ने स्थानीय कोर्ट में अपनी बेटी के डीएनए के साथ विधायक का डीएनए मैच कराने को प्रार्थनापत्र दिया था। इस पर कोर्ट ने आदेश भी दिया, लेकिन विधायक ऊपरी अदालत से स्टे ले लिया। उसके बाद पीड़िता ने अपनी बेटी की ओर से भरण पोषण के लिए धारा 125 CRPC में महेश नेगी के खिलाफ परिवार न्यायालय देहरादून में मुकदमा दाखिल किया।

कोर्ट में पीड़िता के अधिवक्ता एसपी सिंह द्वारा कड़ी आपत्ति जताई गई. वहीं, परिवार न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए विधायक महेश नेगी पर जुर्माना लगाया। वहीं, कोर्ट ने विधायक को अंतिम तारीख देते हुए 8 अक्टूबर को जवाब देने को कहा है।

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