देहरादून: आखिरकार ऊर्जा विभाग में मंत्री हरक सिंह रावत की ही चली हरक सिंह रावत अनिल कुमार यादव को एमडी बनाना चाहते थे जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मंजूरी दे दी है ऐसे में इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं लेकिन बड़ा सवाल यह है विवादों में घिरे रहे अनिल कुमार यादव को एमडी बनाकर हरक सिंह रावत ने क्या सही फैसला लिया जो आदेश जारी हुए हैं उसके तहत

एतद्द्वारा उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि० के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की धारा-34 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए  अनिल कुमार को प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिo के पद पर वेतनमान रू0 182200-224100 (मैट्रिक्स स्लैब – 16 ) ( 3% वार्षिक वेतन वृद्धि) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन (03) वर्ष अथवा 60 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हों, की अवधि के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:

2 श्री अनिल कुमार की उक्त नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की परिवीक्षाधीन होगी।

3 परिवीक्षा अवधि में किसी भी समय एक माह एवं तदोपरान्त दोनों ओर से तीन माह की सूचना जैसी भी स्थिति हो, पर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी, अर्थात् श्री अनिल कुमार द्वारा तीन माह की पूर्व सूचना देकर ही उन्हें पद त्याग की अनुमति दी जायेगी तथा राज्य सरकार की ओर से भी तीन माह की सूचना देकर अथवा इस एवज में पूर्ण अथवा शेष सूचना काल (अधिकतम् तीन माह) का वेतन अग्रिम भुगतान कर श्री अनिल कुमार का सेवाकाल समाप्त किया जा सकेगा। 4 प्रशासनिक कारणों एवं जनहित में किसी भी समय बिना किसी सूचना के यह नियुक्ति
समाप्त की जा सकेगी।

5 अनिल कुमार को परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने की तिथि को तथा तत्पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विभिन्न वार्षिक लक्ष्यों एवं अन्य दायित्वों के परिप्रेक्ष्य में स्वमूल्यांकन रिपोर्ट साक्ष्य सहित प्रमुख सचिव / सचिव, ऊर्जा उत्तराखण्ड शासन को विलम्बतम् 30 अप्रैल तक उपलब्ध करानी होगी। साथ ही निदेशक मण्डल के समक्ष उक्तानुसार परफॉरमेन्स प्रत्येक 03 माह में प्रस्तुत की जायेगी, जिस पर निदेशक मण्डल द्वारा राज्य सरकार को श्री अनिल कुमार के संबंध में यथाआवश्यक आख्या / संस्तुति प्रेषित की जायेगी।

6 अनिल कुमार के संबंध में यथास्थिति पेंशन प्राप्तकर्ता सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुनः नियुक्ति के प्रकरणों पर समय-समय पर प्रभावी शासन के वित्तीय नियम एवं आदेश लागू होंगे। जायेगा। श्री अनिल कुमार द्वारा अन्यत्र सेवायोजन हेतु आवेदन शासन की पूर्वानुमति से ही किया

8 सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तें, जो वर्तमान में उक्त कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक पद हेतु प्रभावी हैं, अलग से समय-समय पर निर्गत की जायेगी, श्री अनिल कुमार के संबंध में प्रभावी होंगी। 9 श्री अनिल कुमार द्वारा भ्रमण कार्यक्रमों एवं अवकाश के संबंध में राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

10- श्री अनिल कुमार अपने पद से संबंधित दायित्वों के निर्वहन के क्रम में राज्य सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण में रहेंगे, जो कि अन्ततः शासन की नीतियों से शासित होंगी।

11- श्री अनिल कुमार द्वारा प्रबन्ध निदेशक पद की सेवा के पश्चात् 10 वर्षों तक उन कम्पनियों / संस्थाओं में सेवायोजन हेतु आवेदन नहीं किया जायेगा, जिसके साथ निगम के वाणिज्यिक हित जुड़े हों।

12- कार्यभार ग्रहण करते समय श्री अनिल कुमार द्वारा पूर्व पद से कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र, मेडिकल एवं फिटनेस रिपोर्ट, चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित), आयु, शैक्षिक, तकनीकी आदि योग्यता के संबंध में मूल प्रमाण पत्रों के साथ स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति ( 02 प्रतियों में), स्थायी निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति शासन में उपलब्ध करायेंगे। मूल प्रमाण पत्र अवलोकन के उपरान्त वापिस कर दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त विवाहित होने की दशा में केवल एक जीवित पत्नी होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13- श्री अनिल कुमार अपनी योगदान आख्या एक सप्ताह के भीतर शासन को प्रस्तुत करेंगे। 14 – श्री अनिल कुमार की प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन के पद पर नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका सं0-454 / 2021 श्री पी०सी० ध्यानी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

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