देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के ग्राफ में उतार चढ़ाव जारी है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि कोरोना से बचाव को जारी गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते लगाए गए कोविड प्रतिबंध को सरकार ने हाल ही में 11 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि, इस बार कोविड प्रतिबंध (Covid Ban) में काफी राहत भी दी गई है, जबकि कुछ प्रतिबंध बढ़ाए भी गए हैं। तो चलिए एक बार फिर नई गाइडलाइन के बारे में जान लेते हैं।

जानिए क्या मिली छूट, कौन से प्रतिबंध रहेंगे जारी

– नाइट कर्फ्यू में भी दो घंटे की ढील देते हुए इसकी समय सीमा अब रात 11 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक कर दी है।

-राज्य में राजनीतिक रैली, धरना-प्रदर्शन, रोड शो, बाइक रैली जैसे आयोजन को 11 फरवरी तक अनुमति नहीं होगी।

-आंगनबाड़ी से लेकर नौवीं तक की कक्षाएं अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगी।

-10 से 12 वीं तक की कक्षाओं के संचालन की अनुमति।

-स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क 11 जनवरी तक बंद रहेंगे। मनोरंजन, शैक्षिक व सांस्कृतिक समारोह भी नहीं होंगे।

-जिम, शापिंग माल, सिनेमा हाल, होटल, रेस्तरां, ढाबे, स्पा, सैलून, थिएटर, आडिटोरियम, सभाकक्ष, खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल मैदान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।

-विवाह समारोह में स्थल के 50 प्रतिशत क्षमता के साथ व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी।

राजनीतिक दलों के लिए गाइडलाइन

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शासन ने राजनीतिक दल अधिकतम एक हजार व्यक्तियों की सभा कर सकेंगे, बशर्ते यह संख्या मैदान की क्षमता का 50 प्रतिशत हो। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से यह छूट प्रदान किए जाने के बाद शासन ने भी इसे एसओपी में समाहित किया। शासन की ओर से जारी एसओपी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के क्रम में राजनीतिक दल सभागारों में भी बैठकें कर सकते हैं। इसके लिए सभागार की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 500 व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति होगी। पहले यह संख्या 300 निर्धारित थी।

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