देहरादून: जिला सहकारी एवं राज्य सहकारी बैंकों से आवास ऋण लेने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब लोग 20 लाख रुपये की जगह 50 लाख रुपये और 30 लाख रुपये की जगह 75 लाख रुपये तक आवास ऋण ले सकेंगे। रिजर्व बैंक ने राज्य सहकारी समितियां के निबंधक को यह अनुमति दे दी है।

इससे अपने आवास का सपना पाले हजारों लोगों को फायदा होगा। अभी तक जिला सहकारी बैंक के लिए 20 लाख रुपये और राज्य सहकारी बैंकों के लिए 30 लाख रुपये तक ऋण देने की अधिकतम सीमा तय थी। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि सहकारी बैंक गृह निर्माण योजना के तहत लंबे समय के बाद रिजर्व बैंक ने इसकी अनुमति दी है।

इससे प्रदेश में सहकारी बैंकों का व्यवसाय भी बढ़ेगा। रजिस्ट्रार पांडेय ने बताया कि रिजर्व बैंक की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में जिला सहकारी बैंकों के निबंधकों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है।

अपर निबंधक कॉपरेटिव (बैंकिंग) ईरा उप्रेती ने बताया कि यह योजना सहकारिता से जुड़े समस्त खाताधारकों के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगी। अभी तक ऋण राशि कम होने की वजह से लोग सहकारी बैंकों से ऋण लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाते थे लेकिन अब इस सीमा को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे सहकारी बैंक न केवल अपने व्यवसाय को बढ़ाने की ओर अग्रसर होंगे, बल्कि राष्ट्रीयकृत बैकों के साथ प्रतिस्पर्धा में भी शामिल हो सकेंगे।

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