रुड़की: उत्तराखंड के रुड़की में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अभियुक्त पर अर्थदंड भी लगाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट /अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने 6 साल के बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 75 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
कलियर थाना क्षेत्र निवासी एक ग्रामीण ने अपनी 6 साल की बेटी को 23 अक्टूबर 2021 कि सुबह एक डेयरी पर दूध लेने के लिए गई थी लेकिन इसके बाद वह लापता हो गई। उसकी काफी देर तक उसकी तलाश की गई ,लेकिन कुछ नहीं पता नहीं चल पाया। कई घंटों के बाद पिता ने देखा कि मेहवड कला निवासी सनव्वर उसकी बेटी को बाइक से उतार कर भाग रहा है। ग्रामीण ने अपने भतीजे के साथ मिलकर वहां से भाग रहे सनव्वर निवासी मेहवड कला को पकड़ लिया। इसके बाद आरोपित को पुलिस के हवाले कर दिया गया था।
पीड़िता ने बताया था कि सनव्वर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया था। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। उक्त मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान की कोर्ट में विचाराधीन था।
शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया की गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर अदालत ने सनव्वर निवासी मेहवड कला थाना पिरान कलियर को दोषी करार दिया। अदालत ने अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा तथा 75 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। साथ ही पीड़िता को प्रतिकर के रूप में 3 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में दिए जाने आदेश भी कोर्ट ने दिये है।