देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक 4 के तहत गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अब 21 सितंबर से प्रदेश में लोगों को नई गाइडलाइन के लिहाज से राहत मिल सकेगी।

आपको बता दें कि भारत सरकार ने 1 दिन पहले ही अनलॉक 4 के तहत गाइडलाइन जारी की थी। उत्तराखंड सरकार ने भी इन सभी नियमों को फॉलो करते हुए राज्य में नई गाइडलाइन जारी की है।

  • प्रदेश में 30 सितंबर तक सभी स्कूल कोचिंग सेंटर और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला हुआ है। 21 सितंबर से स्कूलों और संस्थानों को टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को 50% उपस्थिति के साथ स्कूल में बुलाने की अनुमति दी गई है।
  • जबकि नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों को स्कूल आने की परमिशन दी जाएगी,बशर्ते व अभिभावकों के रिटर्न परमिशन के साथ ही अनुमति होगी।
  • शादी के समारोह या धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए अब 100 लोगों को एक कार्यक्रम में आने की अनुमति दी गई है।
  • सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान फिलहाल बंद रहेंगे। ओपन एयर थिएटर को परिचालन की अनुमति होगी।
  • प्रदेश में आने वालों को स्मार्ट सिटी ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा हालांकि किसी परमिशन या ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। बॉर्डर पर लोगों को अपने कागजात और रजिस्ट्रेशन की जानकारी देनी होगी।

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