देहरादून: कोरोना काल में आने वाले दिनों में तमाम फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में रामलीला, दुर्गापूजा, नवरात्र, दशहरा, ईद, क्रिसमस आदि के आयोजनों को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। शासन ने इसकी एसओपी जारी कर दी। 200 लोगों की सीमा जारी रखी गई है। आयोजकों को मास्क, थर्मल स्कैनिंग और दो गज की दूरी आदि नियमों का सख्ती से पालन कराना होगा।

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ये है एसओपी के मुख्य बिंदुु…

  •  कंटेनमेंट जोन में कोई जुलूस, धार्मिक सभा, समारोह को अनुमति नहीं होगी।
  • ईवेंट मैनेजरों, स्टाफ, गंभीर बिमारी से ग्रसित 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिला, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की दी गई है सलाह।
  • प्रशासन बनाएगा साइट प्लान, भीड़ प्रबंधन भी करेगा। सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा।
  • अधिक भीड़ वाले पर्व, त्योहार, खास धार्मिक पर्व आदि के लिए सामाजिक दूरी के नियम को ध्यान में रखते हुए भीड़ प्रबंधन करना होगा।
  • अनलॉक-5 में अधिकतम 200 लोगों को अनुमति दी गई थी, इसे जारी रखा गया है। समाजिक दूरी का पालन करते हुए लंबी रैलियों के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था करनी होगी।
  • अधिक दिन तक चलने वाले कार्यक्रम जैसे रामलीला, पूजा अनुष्ठान, मेले, प्रदर्शनियों आदि में भी सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। सशर्त और सीमित प्रवेश पर विचार किया जा सकता है।
  • थर्मल स्कैनिंग, सेनिटाइजेशन आदि नियमों का पालन कराने के लिए स्वयं सेवक तैनात किए जाएंगे।
  • नाटक के मंचन के लिए सिनेमा और थियेटर के लिए जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा।
  • किसी भी कार्यक्रम, सामाजिक समारोह के लिए पहले स्थान चिह्नित किया जाएगा।
  • सुझाव दिया गया है कि सामाजिक दूरी, मास्क आदि के नियम का पालन कराने के लिए क्लोज सर्किट कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की जा सकती है।
  • रैलियों, धार्मिक जुलूसों के लिए पहले से ही रूट प्लान, शामिल होने वाले लोगों की संख्या, प्रतिमा विसर्जन आदि की साइट आदि तय करनी होगी।
  • रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा सहित अन्य आयोजनों के लिए कोरोना को देखते हुए पहले से ही तैयारी करनी होगी। सारे संबंधित पक्षों से बात कर विस्तृत योजना बनानी होगी।
  • सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए मार्किंग की जाएगी, पर्याप्त जगह होनी चाहिए।

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