देहरादून: स्नातक में 50 प्रतिशत से कम अंक वाले बेरोजगार भी बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे। हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने इसकी सशर्त अनुमति दे दी। विभिन्न याचिकाओं में शामिल सभी बेरोजगारों को इसका लाभ मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर अंतिम निर्णय हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के बाद ही किया जाएगा। बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने सभी डीईओ-बेसिक को इस बाबत आदेश जारी कर दिए।

उनियाल ने कहा कि याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों ने जिस-जिस जिले में आवेदन किया है, उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाए। यह जरूर है कि इनका रिजल्ट हाईकोर्ट का आदेश आने तक जारी नहीं किया जाएगा। राज्य में बेसिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि 19 अक्तूबर तक सभी आवेदनों पर आपत्तियों का निस्तारण हो जाएगा।

इसके तत्काल बाद नियुक्तियां करने की योजना है। यदि हाईकोर्ट के आदेश के इंतजार में 50 प्रतिशत से कम अंक वालों पर निर्णय नहीं लिया जाता तो बड़ी संख्या में बेरोजगारों के हाथ से नौकरी का एक अवसर छिन जाता।

वर्तमान शिक्षक भर्ती में डीएलएड प्रशिक्षितों की नियुक्ति के बाद बचने वाले पदों पर बीएड टीईटी प्रशिक्षितों का चयन किया जाना है। पर इस श्रेणी में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिनके स्नातक में 50 फीसदी अंक नहीं हैं। कई लोग तो 49 प्रतिशत पर आकर रुक गए हैं।

राजकीय प्रारंभिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा संशोधित नियमावली 2019 में शिक्षक की पात्रता के मानक तय हैं। इसके अनुसार बीएड टीईटी कैटेगरी में नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक पास होना अनिवार्य है।

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