देहरादून : ट्रेन में सफर करने वाले यात्री ध्यान दें। किसी भी तरह का ज्वलनशील सामान लेकर सफर करना भारी पड़ेगा। ऐसा करने पर उन्हें जुर्माना तो भरना पड़ेगा, साथ ही उन्हें सजा भी हो सकती है। रेलवे ने पैसेंजर ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थों को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। इसके लिए 14 दिसंबर तक देहरादून रेलवे स्टेशन पर सेफ्टी ड्राइव चलाया जा रहा है। इस दौरान यह भी जांच की जाएगी कि किसी तरह के ज्वलनशील सामान के पार्सल की बुकिंग तो नहीं कराई गई है।
इससे पहले 2019 में यह सेफ्टी ड्राइव चलाई गई थी। मुरादाबाद मंडल के निर्देश पर एक बार भी अभियान चलाया जा रहा है। पैसेंजर ट्रेनों में ज्वलनशील सामान जैसे गैस सिलेंडर, स्टोव, केरोसिन, पटाखे, पेट्रोल आदि लेकर चलना पहले से प्रतिबंधित हैं, लेकिन किसी तरह की जांच न होने के कारण यात्री कई बार ऐसे सामान लेकर सवार हो जाते हैं। जिससे कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। अब रेलवे ने सख्ती करते हुए ऐसे करने वालों से भारी भरकम जुर्माना वसूलने की तैयारी की है। इसके अलावा ट्रेनों और स्टेशन परिसर में बीड़ी-सिगरेट पीने वालों से 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
देहरादून रेलवे स्टेशन के मुख्य वाणिज्य निरीक्षक एसके अग्रवाल ने बताया कि मंडल स्तर से मिले निर्देश पर स्टेशन पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। यात्रियों को जागरूक भी किया जा रहा है। अगर कोई च्वलनशील पदार्थ के साथ पकड़ा जाता है तो उससे दस हजार रुपये का जुर्माना वसूलने की कार्रवाई होगी।