देहरादून: उत्तराखंड के उत्तरकाशी (पुरोला) में 15 जून को बुलाई गई। महापंचायत के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मसला है। आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए। आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए। आप हाईकोर्ट जाइये। कोर्ट ने आगे कहा कि आपको प्रशासन पर भरोसा क्यों नहीं है ? आपको क्यों लगता है कि प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में हाइकोर्ट जाने की सलाह दी।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया।उत्तरकाशी के पुरोला में दो पक्षों के बीच चल रहे तनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर पत्र याचिका लगाने वाले पक्ष को बड़ा झटका दिया है।

दरअसल, 15 उत्तरकाशी में बुलाई गई एक बड़ी महापंचायत पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और लेखक अशोक वाजपेयी ने सीजेआई को पत्र याचिका भेजी थी।मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अगर इस पर कोई करवाई नही कर रही है तो हाइकोर्ट जाइये।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here