देहरादून : उत्तराखंड सरकार के महिला और एक पुरुष कर्मचारियों (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा) को बच्चा गोद लेने पर 180 दिन का अवकाश मिलेगा। शासन ने उन्हें बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देने का आदेश जारी कर दिया है।

एकल पुरुष कर्मचारियों को यह सुविधा पूरे सेवाकाल के दौरान एक बार ही मिलेगा। बुधवार को सचिव (वित्त) दिलीप जावलकर ने इस बाबत आदेश जारी किया। बाल दत्तक ग्रहण अवकाश ऐसी महिला कर्मचारियों को मिलेगी, जिनकी दो से कम जीवित संतानें हों और उन्होंने एक वर्ष की आयु तक के शिशु को गोद लिया हो, लेकिन यह अवकाश उन एकल पुरुष कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी कोई जीवित संतान नहीं है।

जिन्होंने एक वर्ष तक आयु के बालक शिशु को नियमानुसार विधिक रूप से गोद लिया हो। यह शासनादेश जारी होने से पूर्व बच्चा गोद लेने वाले एकल पुरुष कर्मियों को भी अवकाश मिलेगा, लेकिन यह सुविधा गोद लिए गए बच्चे की आयु एक वर्ष होने की अवधि तक के लिए होगी। इस अवकाश के साथ अन्य प्रकार के अवकाश भी मान्य होंगे। यह मातृत्व अवकाश की तरह की मंजूर होगा।

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