देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इससे पहले केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कुछ फैसले राज्यों पर छोड़े गये थे और परिस्थितयों के हिसाब से कदम उठाने के लिए कहा गया था।

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राज्य सरकार की नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में सिनेमा हॉल को 50% दर्शकों के साथ खोलने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्विमिंग पूल में सिर्फ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इसके अलावा कमर्शियल सभागारओं को बिजनेस मीटिंग के लिए खोलने के निर्देश दिए गए हैं। नई एसओपी में सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन कार्यक्रम, शैक्षिक आयोजनों और सांस्कृतिक आयोजनों में हॉल क्षमता के 50% तथा अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति को ही अनुमति दी जाएगी। इससे साफ हो गया है कि अब उत्तराखंड में विवाह समारोह में 200 के बजाय 100 लोगों की अनुमति कर दी गई है। इन आयोजनों के लिए परमिशन पूर्व की भांति प्रशासन से ली जाएगी।

वहीं नए दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जिला प्रशासन भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार जिले में अलग से पाबंदियां लागू कर सकते हैं। यह भी कहा गया है कि जिला प्रशासन को सामाजिक दूरी का पालन कराना होगा और लॉकडाउन लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होगा।

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