देहरादून: उत्तराखंड शासन द्वारा नई s.o.p. जारी की गई है जिसके अनुसार 9,11 एवं 14 जून में सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही अन्य कार्यों में भी छूट प्रदान की गई है।
समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान बाजार 9 जून 11 जून और 14 जून को बुधवार शुक्रवार सोमवार को सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुले रहेंगे लेकिन सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल जिम खेल संस्थान स्टेडियम खेल के मैदान स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर ऑडिटोरियम बार आदि वहीं से संबंधित गतिविधियां अगले आदेश तक बंद रहेंगे
कोविड-19 कर्फ्यू में 12 और 13 जून को नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों तथा आवासीय क्षेत्रों बस स्टैंड रेलवे स्टेशन मार्केट मंडी आदि भीड़भाड़ वाले स्थानों को सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा।